रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं. देवघर चारा घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है. अब कोर्ट इस केस की पूरी तरह से दोबारा सुनवाई करेगा.
इस मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा कि लालू यादव को जो सज़ा मिली है, वह बहुत कम है. अदालत ने उन्हें सिर्फ 3 साल 6 महीने की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जबकि इसी केस में एक अन्य आरोपी जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना मिला था.
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सीबीआई का कहना है कि लालू यादव इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं. ऐसे में उन्हें बाकी आरोपियों से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी. इस याचिका को सुनने के बाद, हाईकोर्ट की जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की पीठ ने कहा कि केस की पूरी जांच और सुनवाई की जाएगी.
इस केस में लालू यादव के अलावा दो और लोग शामिल हैं
- बेक जूलियस (पूर्व IAS अधिकारी)
- सुबीर भट्टाचार्य (ट्रेजरी अफसर)
सीबीआई की तरफ से वकील दीपक भारती ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने गलत तरीके से कम सजा दी है। इसलिए अब मांग की जा रही है कि इन तीनों की सजा को बढ़ाया जाए।
अब यह देखना होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला लेता है। अगर सीबीआई की बात मानी गई तो लालू यादव और बाकी दोनों को और ज्यादा सालों की सजा हो सकती है।
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