जमशेदपुर:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2016 में जमशेदपुर दौरे के दौरान विरोध करने के मामले में फंसे कांग्रेस नेता रविंद्र झा उर्फ नट्टू झा, पूर्व मंत्री दुलाल भुईयां और अन्य लोगों को कोर्ट ने 9 साल बाद बरी कर दिया है। यह फैसला चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने बुधवार को सुनाया।
यह मामला 24 अप्रैल 2016 का है, जब प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर आए थे। उस समय झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर विपक्षी पार्टियों — कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) — ने विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध के दौरान साकची थाना क्षेत्र में जबरन दुकानें बंद कराई गई थीं और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई थी।
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इस घटना को लेकर साकची थाने में उस समय तैनात एएसआई दिवाकर दुबे के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया था। मामले में रविंद्र झा, दुलाल भुईयां, मनोज सिंह, गुरमीत सिंह सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट में 9 साल तक चली सुनवाई:
इस केस में लगभग 9 साल तक सुनवाई चली। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि यह राजनीतिक विरोध था, न कि कोई आपराधिक कृत्य। विरोध शांतिपूर्ण था और किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था।
अंततः चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों ने कोई गैरकानूनी काम किया है।
राहत और संतोष की भावना
कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस नेता नट्टू झा और पूर्व मंत्री दुलाल भुईयां ने कहा कि अब उन्हें इंसाफ मिला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सच्चाई की जीत है और उन्होंने शुरू से ही कहा था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित था। अब कोर्ट ने भी यह साबित कर दिया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था।
राजनीति और कानून के टकराव का मामला:यह केस इस बात का उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक विरोध को कभी-कभी कानून के दायरे में खींचकर लंबे समय तक कोर्ट में घसीटा जाता है। हालांकि अदालत ने अपने विवेक से सभी पहलुओं पर विचार करते हुए फैसला सुनाया और सभी को बरी कर दिया।
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